मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना

मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका उद्देश्य 50 साल से ज़्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्‍ध कराना है जिस के तहत राज्य सरकार 50 से 79 वर्ष के बीच की उम्र वाली एकल महिलाओं को 300 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए 600 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान करती है यह मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना राज्य की अविवाहित बुजुर्ग महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए एक बड़ा कदम है जिस मे महिलाओं को एक बहुत बड़ी अर्थिक सहयता के रूप मे साबित हुई इस योजना से जुड़ी और कुछ महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार हैं!

योजना का उद्देश्य मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन  योजना 

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धन और बेसहारा अविवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। अक्सर समाज में अविवाहित महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन्हें मासिक वित्तीय सहायता देकर उनके जीवन को सुगम बनाने का प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना जुड़े लाभ

50 साल से ज़्यादा उम्र होने पर प्रतिमाह राशि 600/- रूपये पेंशन दी जाएगी

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय /ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय में जमा किया जा सकता है।• आवेदक द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है।

• ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: दी जायेगी।

• उपरोक्तानुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्ता आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी।

• ऑफलाईन प्राप्तं आवेदनों को जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन पोर्टल (http://pensions.samagra.gov.in) पर ऑनलाईन किया जायेगा।

• जांच उपरांत दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदक को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जायेगा ।

• जांच के बाद दस्तावेज सही पाये जाने पर नियम के अनुसार पेंशन प्रकरण स्वीृकृत किया जायेगा।

• पेंशन स्वीतकृत होने पर जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा उक्तक माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जायेगा ।

• संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्ती माह से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जाएगी।

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नियम है जो इस प्रकार हैं

• अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो,

• कम से कम 50 साल उम्र या ज़्यादा हो,

• आयकरदाता न हो,

• शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)

• शासकय/अशासकीय कार्यालय मे कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो।

• अविवाहित महिला परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो।

लाभार्थी का प्रकार

महिला

पदभिहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र >मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र >(अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी

आवेदन शुल्क

नि:शुल्‍क

योजना कब से प्रारंभ की गयी

01/10/2018

योजना का क्षेत्र

शहरी और ग्रामीण

इस योजना से सभी बर्ग की महिलाओं को अर्थिक तंगी से बहुत ही बड़ी राहत मिली है मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना महिलाओं को एक बारदान की तरह साबित हुई है इस योजना का उद्देश्य उन अविवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो निर्धनता के कारण जीवनयापन में कठिनाई महसूस कर रही हैं।जो अकेले जीवनयापन कर रही हैं और उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए सरकारी पोर्टल या लोकल पंचायत कार्यालय से संपर्क करें।

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